खाताधारकों द्वारा खाते से राशि आहरित करने के लिए सुगम व्यवस्थाएं #RATLAM 10 अप्रैल 2020/ शासन द्वारा बैंक खाताधारकों द्वारा खाते से राशि आहरित की जाने के लिए सुगम व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

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खाताधारकों द्वारा खाते से राशि आहरित करने के लिए सुगम व्यवस्थाएं


#RATLAM 10 अप्रैल 2020/ शासन द्वारा बैंक खाताधारकों द्वारा खाते से राशि आहरित की जाने के लिए सुगम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत बैंकों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए विभिन्न व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है।


कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि यदि बैंक ग्राहक का खाता आधार सीडिंग है तो बीसी एजेंट के पास उपलब्ध डिवाइस पर अपना आधार नंबर दर्ज करके तथा अपना अंगूठा निशानी लगाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से राशि आहरित कर सकता है। इस हेतु प्रत्येक बीसी एजेंट के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्र के गांवों का रोस्टर तैयार किया जाकर तिथियां निर्धारित की जा रही हैं। निर्धारित तिथि को गांव में जाकर बीसी एजेंट द्वारा खाताधारकों को राशि वितरित की जा सकेगी। इसी प्रकार किसी भी बैंक का ग्राहक यदि उसके खाते में आधार सीडिंग है, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध डिवाइस पर अपना आधार नंबर दर्ज करके तथा अपना अंगूठा निशानी लगाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से राशि आहरित कर सकता है। इसके लिए खाताधारक को व्यक्तिशः पोस्ट ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा।


ग्रामीण डाक सेवक द्वारा भी खाताधारकों को राशि वितरित की जा सकती है। किसी भी बैंक का ग्राहक यदि उसके खाते में आधार सेटिंग है, ग्रामीण डाक सेवक के पास उपलब्ध डिवाइस पर अपना आधार नंबर दर्ज करके तथा अपना अंगूठा निशानी लगाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से राशि आहरित कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक हेतु निर्धारित गांव का रोस्टर तैयार किया जाकर तिथियां निर्धारित की जाएंगी। निर्धारित तिथि को गांव में जाकर ग्रामीण डाक सेवक द्वारा खाताधारकों को राशि वितरित की जा सकेगी।


इसके अलावा एटीएम व्यवस्था है। बैंक शाखा के ग्राहक के पास अगर बैंक का एटीएम कार्ड है तो वह एटीएम से सीधे नकद राशि आहरित कर सकता है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, उपसंचालक सामाजिक न्याय तथा अधीक्षक मुख्य डाकघर को निर्देशित किया गया है कि बैंक शाखावार तथा बैंक के कार्य क्षेत्र के गांव के माइक्रो प्लान तैयार किए जाएं जिससे खाताधारकों को घर पहुंच सेवा प्राप्त हो सके। इस संबंध में समस्त बीसी एजेंट, सीएससी पोस्ट ऑफिस, पेमेंट बैंक तथा डाकसेवक को निर्देशित किया जाएगा कि अपने नियमित केंद्र पर तथा घर पहुंच सेवा प्रदान करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव नियंत्रण करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें।